देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 36 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। प्रमुख रूप से, नगर निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण अधिनियम में विचलन की अनुमति मिलने के बाद संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को निकायों के ओबीसी आरक्षण अधिनियम के लिए अधिकृत कर दिया। इसी के साथ, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम का दर्जा देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम का दर्जा देने के साथ ही डोईवाला की नगर पालिका को सी-वन ग्रेड में अपग्रेड करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा, निकाय चुनावों को जल्द से जल्द संपन्न कराने की दिशा में भी सरकार ने कदम बढ़ाने का संकेत दिया है। इसके लिए पहले नगर निकायों का सीमांकन किया जाएगा, उसके बाद ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन का प्रस्ताव भी विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए भी मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड होमगार्ड कल्याण कोष संशोधन, नियमावली 2024 को लागू करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, पंच केदार और पंच बद्री को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए संस्थान के चयन का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950 में संशोधन के लिए भी विधेयक लाने को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने पौड़ी जिले के कोटद्वार में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि का निशुल्क आवंटन करने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य में अन्य नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटित की जाएगी। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 को लागू करने की दिशा में भी कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है।
अन्य पिछड़ा वर्ग (पूर्वदशम एवं दशमोत्तर) और ईबीसी छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत सरकार के नए दिशा-निर्देशों को प्रदेश में लागू करने के लिए भी कैबिनेट ने सहमति दी है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21 और 2021-22) को भी विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस व अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 को लागू करने की भी अनुमति दी है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए नए पदों के सृजन के संबंध में भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इस बैठक में उत्तराखंड नगर निगम और नगर पालिका परिषदों के लिए आरक्षण एवं आवंटन नियमावली 2024 को भी लागू करने की सहमति दी गई। इसके अलावा, उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल के दौरान वेतन के समायोजन संबंधी निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा, राज्य में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृहों के निर्माण और संचालन के लिए भी विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति बनी है। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में नए अस्थाई पद सृजित करने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है।
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत, नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार और नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को अलग करने के प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिली है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।