देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के नाम पर ट्रस्ट नहीं बना सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार कड़े कानूनी प्रावधान लागू करेगी। इसके अलावा, विधानसभा सत्र अगस्त में आयोजित होगा और इसके तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 को मंजूरी दी और स्टांप ड्यूटी को लेकर भी निर्णय लिया। अब पांच लाख तक के कृषि ऋण पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पुनरीक्षण भत्ता मिलेगा। एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट में तकनीकी परीक्षण के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी पांच करोड़ से ऊपर की सिफारिश करेगी।
पुरानी सेवा का लाभ सचिवालय प्रशासन में पुरानी जगह से आए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा। उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 को मंजूरी मिली और वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को अनुमोदन मिला। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 को भी मंजूरी दी गई।
मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार में नर्सिंग की 240-240 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी और ओपीडी शुल्क घटाकर 10 रुपये किया गया। जिला चिकित्सालय में 28 से 20 रुपये, आईपीडी में सीएचसी में 25 रुपये किया गया। एम्बुलेंस चार्ज को भी कम किया गया है और लैब चार्ज में सीजीएचएस के रेट अपनाए जाएंगे।
एनसीसी की चंपावत में दो कंपनी को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया और उरेड़ा के ढांचे के 119 पदों का पुनर्गठन कर 148 किया गया। विजिलेंस के रिवोल्विंग फंड के लिए नियमावली को मंजूरी मिली। नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार स्वयं चलाएगी और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी दी गई।
बैठक में यह भी तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के नाम से ट्रस्ट नहीं बना सकेगी और इसके लिए कड़ा कानून बनेगा। सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज को प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में खोलने की सहमति बनी है। पांच लाख तक के टेंडर उत्तराखंड के स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे और नियोजन विभाग ठेकेदारों की क्षमता विकास को प्रशिक्षण देगा।