विधवा को न्याय: प्रशासन ने सीएसएल बैंक के खाते सीज कर संपत्ति कुर्क की

चार बच्चियों की विधवा मां को न्याय

देहरादून। चार बच्चियों की विधवा मां प्रिया को ऋण-बीमा धोखाधड़ी में न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर राजपुर रोड स्थित सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड की शाखा को सील कर दिया गया और बैंक की संपत्ति कुर्क कर ली गई। जल्द ही संपत्ति की नीलामी की जाएगी।


बीमा के बावजूद विधवा से वसूली, प्रशासन का सख्त रुख

प्रिया ने डीएम से शिकायत की थी कि उनके पति स्व. विकास कुमार ने 6.50 लाख रुपये का ऋण लिया था और बैंक के कहने पर ऋण का बीमा भी कराया था। 12 जुलाई 2024 को उनके पति की मृत्यु के बाद भी बैंक ने बीमा क्लेम नहीं दिया और उनके घर के कागज जब्त कर लिए। एक साल से न्याय के लिए भटक रही प्रिया की गुहार पर डीएम ने बैंक को 7.15 लाख रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी किया था। समय सीमा में राशि जमा न करने पर प्रशासन ने बैंक के खाते और शाखा को सीज कर कार्रवाई की।


बैंक की संपत्ति कुर्क, नीलामी की तैयारी

जिला प्रशासन ने सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड की चल संपत्ति कुर्क कर दी। लेकिन यह राशि वसूली के लिए पर्याप्त न होने पर धारा 282 उत्तर प्रदेश जनपद व भू-व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत बैंक खातों को भी कुर्क कर दिया गया। प्रशासन अब बैंक की संपत्ति की नीलामी की तैयारी कर रहा है।


डीएम का संदेश: जनता से धोखाधड़ी पर सख्ती

डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि जनमानस से धोखाधड़ी करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जनता के हितों की रक्षा के लिए लगातार सख्त निर्णय ले रहा है।

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