अर्धकुंभ 2027: 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी – 9 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोर्स पद।
- ई-स्टांपिंग व्यवस्था में बदलाव: सीमा शुल्क बांड के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा मिलेगी।
- शिक्षा विभाग: प्रधानाचार्य भर्ती नियमावली में संशोधन – पात्रता, आयु सीमा और प्रशिक्षण योग्यता में बदलाव।
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में तीन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
1. अर्धकुंभ मेला 2027 – 82 पदों पर नियुक्ति
2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों को देखते हुए मेला अधिष्ठान कार्यालय में 82 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
- 9 स्थायी पद
- 44 अस्थायी पद
- 29 आउटसोर्स पद
2. ई-स्टांप व्यवस्था में संशोधन
डिजिटल और पेपरलेस स्टांपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची में संशोधन किया गया।
अब कस्टम बांड के लिए स्टांप शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संभव होगा।
इससे करदाताओं को सुविधा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा।
3. शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव – प्रधानाचार्य भर्ती
प्रदेश में 1385 स्वीकृत पदों में से केवल 205 पर ही प्रधानाचार्य तैनात हैं।
इस कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में संशोधन किया गया।
- भर्ती का स्रोत (नियम 5), आयु सीमा (नियम 6) और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता (नियम 8) में बदलाव।
- सीमित विभागीय परीक्षा के लिए नॉन-बीएड प्रवक्ता भी पात्र।
- आयु सीमा 50 से बढ़ाकर 55 वर्ष।
- एलटी और प्रवक्ता पद पर 15 साल की संयुक्त सेवा पूरी करने वालों को भी पात्रता।