खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने पर सीएम की सख्त कार्रवाई: एफडीए ने जारी की नई गाइडलाइन

सख्त निर्देश: दोषियों पर लगेगा भारी जुर्माना

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया है। इस प्रकार की घटनाओं के दोषियों पर 25,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र और सीसीटीवी अनिवार्य

स्वास्थ्य सचिव और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि सभी खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से पहनाना होगा और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके साथ ही, भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों को फेस मास्क, ग्लव्स, और हेड गियर पहनना अनिवार्य किया गया है।

मीट विक्रेताओं को करना होगा प्रकटीकरण

मीट कारोबारियों, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को अनिवार्य रूप से यह लिखना होगा कि वे हलाल मीट बेच रहे हैं या झटका। यह निर्देश राज्य में खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी दी जा सके।

खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए सफाई और स्वच्छता के दिशा-निर्देश

राज्य के खाद्य प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भोजन तैयार करने और परोसने के दौरान सफाई और स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके साथ ही, धूम्रपान, थूकना, और गंदगी फैलाने जैसी गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है।

सख्त एसओपी लागू: दोषियों के खिलाफ कार्रवाई

राज्य में हाल की घटनाओं को देखते हुए एफडीए ने एक विस्तृत एसओपी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि दोषी पाए जाने वाले खाद्य कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, स्वच्छता नियमों का पालन न करने पर भी सख्त दंड का प्रावधान है।

अन्य दिशा-निर्देश

  1. सभी कर्मचारियों की मेडिकल जांच: खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की मेडिकल जांच कराना अनिवार्य होगा और उनका प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठान में रखना होगा।
  2. अनुज्ञप्ति और पंजीकरण: बिना लाइसेंस के कारोबार करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें तत्काल पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है।
  3. सीसीटीवी कैमरे: सभी होटलों, रेस्टोरेंट्स, और ढाबों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।
  4. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन: खाद्य कारोबारियों को अपनी अनुज्ञप्ति प्रतिष्ठान के प्रमुख स्थान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोपरि

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा और शुद्धता सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

  1. खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाने पर 25,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।
  2. कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र और सीसीटीवी अनिवार्य।
  3. मीट कारोबारियों को हलाल और झटका का स्पष्ट प्रकटीकरण करना अनिवार्य।
  4. सफाई और स्वच्छता के नियमों का कड़ाई से पालन।
  5. बिना लाइसेंस के कारोबार करने वालों पर कार्रवाई।

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